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सोनपेठ नागरी सहकारी बैंक पर RBI निर्देशों की अवधि बढ़ाई गई

बिज़नेस और बाज़ार Niti Khabar डेस्क 1 मिनट का पाठ

RBI ने 28 अक्टूबर 2026 को सोनपेठ नागरी सहकारी बैंक पर लागू निर्देशों की अवधि 30 अक्टूबर 2026 के बाद भी बढ़ाने की सूचना जारी की।

रिज़र्व बैंक की सहकारी बैंक संबंधी सूचना से जुड़ा प्रतीकात्मक चित्र

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने 28 अक्टूबर 2026 को सोनपेठ नागरी सहकारी बैंक मर्यादित (सोनपेठ, जिला परभणी) पर लागू निर्देशों की अवधि आगे बढ़ाने की सूचना जारी की। ये निर्देश बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35A और धारा 56 के तहत दिए गए हैं।

ये निर्देश पहले कब तक थे?

मूल निर्देश 29 जुलाई 2025 की तारीख वाले निदेश क्रमांक NGP.DOS.SSM 3.No.S403/15-04-395/2025-2026 के तहत दिए गए थे। इनकी अवधि छह महीने थी, यानी 30 जनवरी 2026 को कारोबार बंद होने तक।

बाद में इन्हें 30 अक्टूबर 2026 को कारोबार बंद होने तक बढ़ाया गया। इसका आधार 22 जुलाई 2026 की तारीख वाला निदेश क्रमांक DOR.MON/D-28/12.22.718/2026-27 था।

अब RBI ने क्या कहा है?

RBI के अनुसार वह संतुष्ट है कि जनहित में निर्देशों के संचालन की अवधि 30 अक्टूबर 2026 को कारोबार बंद होने के बाद भी बढ़ाना आवश्यक है। बढ़ी हुई अवधि की सटीक तारीख के लिए RBI की मूल प्रेस विज्ञप्ति देखें।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

ये निर्देश किस कानून के तहत हैं?

बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35A और धारा 56 के तहत।

मूल निर्देश कितनी अवधि के लिए दिए गए थे?

29 जुलाई 2025 के निदेश में छह महीने की अवधि थी, जो 30 जनवरी 2026 तक चली।

स्रोत

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI)

खबर में गलती दिखे तो सुधार नीति देखें।

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