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RBI: लोकपावनी महिला सहकारी बैंक के निर्देशों की अवधि बढ़ी

बिज़नेस और बाज़ार Niti Khabar डेस्क 1 मिनट का पाठ

RBI ने मंड्या के लोकपावनी महिला सहकारी बैंक पर बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के तहत जारी निर्देशों की अवधि 30 अक्टूबर 2026 के बाद भी बढ़ाई है।

रिज़र्व बैंक की सूचना और सहकारी बैंक से जुड़ा प्रतीकात्मक चित्र

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने मंड्या के लोकपावनी महिला सहकारी बैंक नियमिता पर लागू निर्देशों की अवधि बढ़ाई है। यह जानकारी 28 अक्टूबर 2026 को जारी RBI की प्रेस विज्ञप्ति में दी गई है। निर्देश 30 अक्टूबर 2026 को कारोबार बंद होने के समय के बाद भी लागू रहेंगे।

ये निर्देश मूल रूप से कब जारी हुए थे?

RBI ने ये निर्देश बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35A के साथ धारा 56 के तहत 29 जुलाई 2025 को जारी किए थे। निर्देश संख्या BLR.DOS.SSMS.No.S628/09-01-242/2025-2026 है। उस समय इनकी अवधि छह महीने रखी गई थी, यानी 30 जनवरी 2026 को कारोबार बंद होने तक।

अवधि क्यों बढ़ाई गई?

विज्ञप्ति के अनुसार RBI इस बात से संतुष्ट है कि जनहित में निर्देशों की अवधि को और बढ़ाना आवश्यक है। इसके लिए RBI ने अधिनियम की धारा 35A की उपधारा (1) के साथ धारा 56 के तहत मिली शक्तियों का उपयोग किया है। बढ़ी हुई अवधि की सटीक अंतिम तारीख और बाकी शर्तों के लिए RBI की मूल विज्ञप्ति पढ़ना ज़रूरी है।

इसका मतलब क्या है

इस सूचना के अनुसार बैंक पर RBI के निर्देश अभी लागू हैं और उनकी अवधि आगे बढ़ाई गई है। इसका अर्थ यह है कि निर्देशों की शर्तें और नई अवधि RBI की मूल विज्ञप्ति में देखनी होंगी। फैसला लेने से पहले आधिकारिक सूचना ज़रूर पढ़ें।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

निर्देशों की अवधि किस तारीख के बाद के लिए बढ़ाई गई है?

RBI के अनुसार निर्देशों की अवधि 30 अक्टूबर 2026 को कारोबार बंद होने के बाद के लिए बढ़ाई गई है।

ये निर्देश किस कानून के तहत जारी हैं?

ये निर्देश बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35A के साथ धारा 56 के तहत जारी हैं।

स्रोत

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI)

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